बदायूँ: मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी : डीईओ
बदायूँ……………नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्तर्गत आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिना अनुमति के कोई भी प्रत्याशी नुक्कड़ सभाएं एवं जुलूस नहीं निकाल सकेगा। बैंक खाते खुलवाकर व्यय रजिस्टर तैयार करने के भी निर्देश दिए। चुनाव में व्यय की गई धनराशि का आंकलन आयोग की रेट लिस्ट के अनुसार ही किया जाएगा।
मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस चौकी ककराला, थाना उसहैत, उसावां, एवं अलापुर में राजनैतिक दलों के साथ शान्ति व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। चुनाव में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति नुक्कड़ सभाएं नहीं करेगा। चुनाव में खर्च की गई धनराशि बराबर रजिस्टर में दर्ज करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला स्तरीय गठित व्यय लेखा अनुश्रवण समिति को भी इसकी सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव में खर्च की गई धनराशि का आंकलन आयोग की रेट लिस्ट के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न ही फैलने दें। उन्होंने शरारती तत्वों पर विशेष नज़र रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जाए। मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी अपना बिस्तर नहीं डालेगा। पर्ची का कार्य बीएलओ को सौंपा गया है वही घर-घर जाकर पर्ची बांटेगा एवं मतदान के दिन भी बीएलओ से ही पर्ची प्राप्त की जा सकेगी। चुनाव प्रचार के लिए कोई भी प्रत्याशी सरकारी भवन एवं बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। पोलिंग एजेंट वही होगा जिसका मतदाता सूची में नाम हो वीआईपी एवं अपराधिक प्रवृति का न हो और अपने साथ गनर न रखता हो, जिन व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम न हो वह मतदान केंद्र की ओर न जाएं। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने के पश्चात भीड़ न लगाकर अपने घर जाने की अपील की है। प्रत्याशी मतदाताओं को पैसा, शराब एवं कपड़े आदि चीजों का प्रलोभन नहीं देगा। डीईओ ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को मुचलका पाबंद किया गया है किसी भी प्रकार की शरारत किए जाने पर इनकी मुचलका राशि जब्त कर जेल भेजा जाएगा। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर भीड़ जमा न करें। उन्होंने कहा कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर प्रमाण पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बंधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सैनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से आशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सहित 16 दिए विकल्पों में से कोई भी पहचान पत्र मतदान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चन्द्रप्रकाश, एसपी सिटी कमल किशोर, उप जिलाधिकारी सदर पारसनाथ एवं उप जिलाधिकारी दातागंज दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।